जेपीएससी ने एकलपीठ के आदेश को दी चुनौती
भास्कर संवाददाता, रांची
झारखंड लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट के एकलपीठ के उस आदेश को अपील याचिका दायर कर चुनौती दी है जिसमें कोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिविजन के परीक्षा के आवेदकों के पक्ष में फैसला दिया था और कहा था कि जाति प्रमाणपत्र नहीं दिए जाने के आधार पर जेपीएससी इन छात्रों को परीक्षा में भाग लेने से नहीं रोके। इस आदेश के खिलाफ दायर अपील याचिका की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है और एक मामले में सोलह दिसंबर तथा अन्य में छह सप्ताह बाद की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की है।