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दुर्घटनाओं पर हाईकोर्ट गंभीर, रांची जमशेदपुर धनबाद में होगी विशेष व्यवस्था

6 वर्ष पहले
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पिलियन राइडर के हेलमेट पर चीफ जस्टिस ने दिया जोर
सड़क दुर्घटनाओं के लिए होगी एंबुलेंस और पुलिस की तैनाती
प्रार्थी से मांगी जस्टिस राधाकृष्णन की रिपोर्ट
लीगल रिपोर्टर, रांची
सड़क दुर्घटनाओं में लोगों को तत्काल सहायता पहुंचा कर हादसों में होने वाली मौतों को किस प्रकार कम किया जाए इसपर झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। सुझाव दिया है कि एक तो लोग हेलमेट पहने खासकर दुपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले लोग और दूसरी नेशनल हाइवे पर ऐसी व्यवस्था हो कि दुर्घटना के तत्काल बाद एंबुलेंस मौके पर पहुंचे और इसके साथ पुलिस भी हो ताकि अस्‍पताल में इलाज शुरु करने में किसी प्रकार का विलंब नहीं हो। चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को अभय सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अपनी राय व्यक्त की। चीफ जस्टिस ने अपने साथ घटी घटना का उदाहरण दिया और बताया कि किस प्रकार दुर्घटना के बाद अस्पतालों में इलाज के दौरान परेशानी होती है। याचिका में जमशेदपुर शहर में हुए अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में सात सौ लोगों की मौत की जानकारी देते हुए इसपर रोक लगाने के लिए समुचित आदेश पारित करने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने प्रार्थी को आदेश दिया कि सड़क हादसों के संबंध में अध्ययन करने और इसकी रोकथाम के उपाय सुझाने के लिए बनी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राधाकृष्णन की कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिए और इसपर राज्य में कितना अनुपालन हुआ इसकी जानकारी कोर्ट को दें ताकि कोर्ट समुचित आदेश पारित कर सके। कोर्ट ने कहा कि पहले चरण में रांची, जमशेदपुर और धनबाद में यह व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी कि एक डेडिकेटेड पुलिस टीम और एंबुलेंस केवल सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हुए लोगों की मदद के लिए बनाए जाएं।