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नक्सलाइट-सनलाइट की झड़प के मामले की हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

6 वर्ष पहले
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गढ़वा डीसी को रिपोर्ट देने का आदेश
लीगल रिपोर्टर, रांची
नक्सलाइट और सन लाईट के बीच गढ़वा जिले में चलने वाली हिंसक लड़ाई के कारण वर्ष १९८९ ९० के बीच विस्थापित हुए ११५ परिवार तथा लड़ाई में मारे गये नौ लोगों को सरकारी मदद पहुंचाने के मामले में सरकार की ओर से क्या कार्रवाई हुई इसकी रिपोर्ट झारखंड हाईकोर्ट ने मांगी है। सोमवार को सामाजिक परिवर्तन केंद्र द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने गढ़वा डीसी को व्यक्तिगत रूप से जांच कर दो माह में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया।
याचिका में बताया गया था कि वर्ष १९८९ और ९० के बीच गढ़वा जिले के करुई गांव के आसपास के ११५ लोग उक्त दोनों उग्रवादी संगठनों की लड़ाई के कारण अपना घर बार छोड़कर अन्यत्र चले गये। इन दोनों गुटों की आपसी रंजिश के कारण नौ लोगों की मौत हुई। इस मामले में सरकार ने विस्थापितों की कोई सहायता नहीं की, इसलिए मारे गये लोगों को मुआवजा व विस्थापित परिवारों को मदद करने का आदेश दिया जाए। वहीं सरकार की ओर से इस मामले में बताया गया कि विस्थापित परिवार कितने थे, क्या वे दोनों संगठनों के विवाद के कारण विस्थापित हुए थे इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं है। हिंसक वारदात में मारे गये लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया था। कोर्ट ने सरकार के जवाब पर असंतोष जताते हुए गढ़वा डीसी को पूरी जानकारी देने का आदेश दिया।