पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • पेंशनधारकों को कोर्ट ने दी राहत, २००६ तक रिटायर करने वालों को छठा वेतनमान देने का आदेश

पेंशनधारकों को कोर्ट ने दी राहत, २००६ तक रिटायर करने वालों को छठा वेतनमान देने का आदेश

6 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
लीगल रिपोर्टर, रांची
झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष २००६ तक सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मियों को छठे वेतनमान के अनुरूप पेंशन देने का आदेश दिया है। इस संबंध में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुजीत नारायण ने कहा कि वेतनमान की शर्तों के अनुसार वर्ष २००६ तक सेवानिवृत्त हुए सभी लोगों को पुनरीक्षित वेतनमान लेने का अधिकार है। राज्य सरकार ऐसे पेंशनधारियों का पेंशन पुनरीक्षित करे और उन्हें इसका लाभ दे।
इस संबंध में पाकुड़ कोर्ट के सिरेस्तेदार पद से वर्ष २००३ में सेवानिवृत्त हुए उमाकांत दुबे ने एक याचिका दायर की थी। याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया गया था कि वह २००३ में अपने पद से सेवानिवृत्त हुए परंतु सरकार उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान नहीं दे रही है। राज्य सरकार २००६ से पहले सेवानिवृत्त अधिकारियों को इसका लाभ नहीं दे रही। इसपर कोर्ट ने सरकार को पुनरीक्षित पेंशन भुगतान का आदेश दिया।