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बिना परमिशन लॉज चलाया तो होगा एफआईआर

6 वर्ष पहले
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रांची। राजधानी में नगर निगम से रजिस्ट्रेशन कराए बिना लॉज चलाने वालों की अब खैर नहीं। निगम में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले लॉज संचालकों पर निगम कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर चुका है। ऐसे लॉज संचालक जो सुरक्षा प्रावधानों का उल्लंघन कर लॉज का संचालन कर रहे हैं उनके विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
नगर निगम ने ऐसे लॉज को चिन्हित करते हुए संबंधित थाना को कार्रवाई करने का आग्रह किया है। निगम की ओर से सभी थाना को इससे संबंधित पत्र भेजा जा रहा है।
मालूम हो कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद सभी लॉज में सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षाकर्मी सहित अन्य सुरक्षा प्रावधानों का अनुपालन करना था। जिस लॉज में इन प्रावधानों का पालन किया जाता उसका ही रजिस्ट्रेशन निगम में करने का प्रावधान था। लेकिन लॉज संचालकों ने नियमों की धज्जियां उड़ा दी है। इस कारण निगम में लॉज का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है। अब ऐसे लॉज संचालकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।