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अविनाश तिवारी हत्याकांड में विधायक सावना लकड़ा दोषी करार

8 वर्ष पहले
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रांची। रांची के बहुचर्चित अविनाश तिवारी हत्याकांड मामले में कांग्रेस के निलंबित विधायक सावना लकड़ा को निचली अदालत ने आज दोषी करार दे दिया। रांची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एसएच काजमी की अदालत ने अविनाश तिवारी हत्याकांड मामले में विधायक सावना लकड़ा के अलावा उनके तीन सहयोगियों को भी दोषी करार दिया है। सभी अभियुक्तों को 15 मई को सजा सुनायी जाएगी।


क्या है मामला


अविनाश तिवारी का शव 27 अप्रैल 2011 को खूंटी जिले से बरामद हुआ था और छानबीन के क्रम में पुलिस ने इस मामले में सावना लकड़ा व अन्य आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। गौरतलब है कि गढ़वा निवासी अविनाश तिवारी 24 अप्रैल 2011 से अपने घर से लापता था, प्रारंभ में उनके पिता द्वारा गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन 27 अप्रैल को लावारिस शव बरामद होने के बाद जब परिजनों व मित्रों ने अविनाश की पहचान की, तो उसके पिता ने सावना लकड़ा के विरुद्ध ही अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया।

बताया गया है कि अविनाश का सावना लकड़ा की एक रिश्तेदार से प्रेम संबंध था और इसी से नाराज होकर उसकी हत्या कर दी गयी। इस मामले में विधायक के अंगरक्षक और वाहन चालक गिरफ्तार करने के बाद रांची के खिजरी विधानसभा क्षेर्त के कांग्रेस विधायक सावना लकड़ा को भी आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद मई 2011 में सावना लकड़ा ने भी अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था और वे पिछले दो वर्ष से जेल में बंद है। अदालत ने सावना के चालक व अन्य सहयोगियों को भी दोषी करार दिया है।

न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा : सावना लकड़ा


इधर, अदालत का फैसला आने के बाद सावना लकड़ा ने कहा है कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और शीघ्र ही वे दोष मुक्त होंगे। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी अपील करने की बात कही है।