पटना. डिब्रूगढ़-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में 17 जनवरी को सफर कर रहे इंद्रपाल सिंह बेदी और उनकी पत्नी के साथ धक्कामुक्की और छेड़खानी मामले में दो दिनों की पूछताछ के बाद रविवार को तीन बजे पुलिस ने जदयू के निलंबित विधायक सरफराज आलम को गिरफ्तार कर लिया। उनके बॉडीगार्ड इंजमामुल हक और सह यात्री कमर सईद को भी गिरफ्तार किया। तीनों को पूछताछ के लिए रेल पुलिस ने रविवार को भी जीआरपी में बुलाया था।
रात 11 बजे सरफराज के वकील शशिभूषण मंगलम के अनुरोध पर तीनों को 20-20 हजार के मुचलके पर थाने से जमानत दे दी गई। लेकिन सरफराज का पासपोर्ट जब्त कर लिया। ताकि वे कहीं विदेश ना चले जाएं। रेल एसपी प्रकाश नाथ मिश्र ने बताया कि गिरफ्तारी और जमानत की कॉपी विधानसभा सचिवालय को सोमवार को भेज दी जाएगी। वहीं बॉडीगार्ड की गिरफ्तारी और जमानत की प्रति सोमवार को अररिया एसपी को भेजा जाएगा।
जांच पूरी होने तक देश से बाहर नहीं जाएंगे शर्तों का उल्लंघन किया तो जमानत होगी रद्द
जमानत मिलने पर विधायक सरफराज आलम ने शनिवार की रात राहत की सांस ली। हालांकि जांच पूरी होने उनके विदेश जाने पर रेल पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया है। यानी वे देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। जमानती प्रक्रिया के दौरान रेल पुलिस ने विधायक का पासपोर्ट (नंबर ए 5013389) जब्त कर लिया है। दरअसल रेल पुलिस ने पांच शर्तों पर विधायक व अन्य आरोपियों को जमानत दी है। इसके तहत पुलिस की अनुमति के बिना वे विदेश नहीं जा सकेंगे। आरोपी विधायक ने सभी शर्तों को मानने की लिखित सहमति दी है।
रेल एसपी प्रकाश नाथ मिश्र के मुताबिक आरोपी विधायक की गिरफ्तारी आैर जमानत की शर्तों के साथ बांड पेपर की प्रति सोमवार को विधानसभा सचिवालय को भेजी जाएगी। अगर जमानत की शर्तों को उल्लंघन हुआ तो जमानत रद्द करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी होगी।
जमानत की शर्तें
- कांड के वादी-पीड़िता या अन्य गवाहों से नहीं मिलेंगे
- पीड़ित पक्ष या गवाह को न धमकाएंगे आैर न दबाव डालेंगे या प्रभावित करेंगे
- कोर्ट के आदेशानुसार भौतिक रूप से उपस्थित होंगे
- इस कांड में नियमित जमानत करा लेंगे
- पुलिस जांच में लगातार सहयोग करेंगे
- बिना पुलिस की अनुमति के देश (भारत) नहीं छोड़ेंगे।
सरफराज बोले- मोबाइल पर लूज टॉक कर रहा था, दंपती को नागवार गुजरी होगी
रविवार को दो बजे से रात नौ बजे तक हुई पूछताछ में सरफराज ने माना कि वे बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। लेकिन शराब नहीं पी थी। कहा कि वे मोबाइल पर किसी से लूज टॉक कर रहे थे। हो सकता है कि दंपती को नगवार गुजरी हो। लेकिन सरफराज ने छेड़खानी व मारपीट की बात से इनकार किया।
क्या है पूरा मामला?
- दिल्ली के रहने वाले इंद्रपाल सिंह बेदी ने आरपीएफ से लिखित शिकायत की थी कि 17 जनवरी को गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस से कटिहार से पटना लौटते वक्त विधायक सरफराज आलम ने उनके व उनकी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव किया था।
- 18 जनवरी को विधायक के खिलाफ FIR दर्ज की गई।
- इंद्रपाल सिंह व उनकी पत्नी का बयान लेने के लिए बिहार पुलिस की एक टीम दिल्ली भेजी गई थी।
- एडीजी ने कहा कि पुलिस टीम ने इंद्रपाल सिंह और उनकी पत्नी का बयान लिया और CCTV फुटेज देखा।
- ट्रेन के टीटीई का भी बयान लिया गया। पटना रेल एसपी ने आरोप को सही पाया है।