पटना. सूबे के सरकारी कर्मचारियों का अब प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर स्टे ऑर्डर अभी तक नहीं लिया है।
गौरतलब है कि प्रमोशन में आरक्षण पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। जिसके बाद 12 अगस्त 2014 को सरकार ने प्रमोशन पर रोक लगा दिया था। रोक के कारण हजारों कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं हो पाया।