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5 वर्ष पहले
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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के उस ऑर्डर को आज निरस्त कर दिया जिसमें सीबीआई को दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेट्री सचिव राजेन्द्र कुमार के ऑफिस पर 15 दिसंबर को डाले गए छापे के दौरान जब्त डॉक्यूमेंट्स लौटाने का निर्देश दिया गया था।
क्या कहा कोर्ट ने?
-जस्टिस पी.एस. तेजी की बेंच ने सीबीआई की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से आगे निकल गई और इसमें परस्पर विरोधी कारण दिए गए हैं।
-बेंच ने कहा, अपील की इजाजत है। लोअर कोर्ट का आदेश निरस्त है।
सीबीआई ने कोर्ट के सामने क्या कहा था?
-सीबीआई ने एक फरवरी को हाई कोर्ट के सामने कहा था कि जब्त दस्तावेजों से आप सरकार का कामकाज ठप्प नहीं हुआ है।
-सीबीआई ने कहा था कि जांच के शुरूआती चरण में दस्तावेजों की प्रासंगिकता जांच एजेंसी को मालूम होने पर भी प्रकट नहीं की जा सकती क्योंकि यह जारी जांच को नुकसान पहुंचा सकती है।
पिछले साल मारा था सीबीआई ने छापा
-सीबीआई ने पिछले साल 15 दिसंबर को कुमार के ऑफिस पर छापा मारा था।
-सीबीआई ने कुमार तथा अन्य के खिलाफ ये आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था कि उन्होंने दिल्ली सरकार के एक विभाग से टेंडर पाने में पिछले कुछ सालों के दौरान एक खास फर्म की तरफदारी कर अपनी सरकारी हैसियत का गलत इस्तेमाल किया है।
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