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7 वर्ष पहले
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(फाइल फोटो: नितिन गडकरी)
नई दिल्ली। सरकार ने आज कहा कि ई-रिक्शा को परिचालन की अनुमति देने के बारे में अंतिम अधिसूचना दस दिन बाद जारी कर दी जाएगी। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुरक्षा मुद्दों के चलते बैटरी से चलने वाले इन रिक्शों के परिचालन पर रोक लगा दी थी।
उन्होंने कहा, 'ई-रिक्शा के बारे में एक अधिसूचना जारी की गई है। हम इसे वेबसाइट पर डालेंगे और इस पर अगले दस दिन में लोगों की राय मांगेंगे। इसके बाद तुरंत इस समस्या को सुलझा लिया जाएगा।’ उन्होंने कहा, ‘हम ई-रिक्शा परिचालन के बारे में अंतिम अधिसूचना दस दिन बाद जारी कर देंगे।’
अदालत ने 31 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में ई-रिक्शा के परिचालन पर रोक लगाते हुए कहा था कि, ‘प्रथम दृष्टया वे बाकी परिवहन तथा नागरिकों के लिए खतरा हैं।’
गडकरी ने कहा कि ई-रिक्शा परिचालन को लेकर सुरक्षा व अन्य चिंताओं को दूर किया गया है तथा उनके परिचालन को विधिसम्मत बनाने के लिए कायदे कानूनों में जरूरी बदलाव किया गया है। गडकरी के अनुसार उन्हें दुख है कि ई-रिक्शा पर प्रतिबंध के कारण हजारों गरीब लोग आजीविका से वंचित हुए हैं। लेकिन अब इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा,'इससे जुड़ी राजनीति से मेरा कोई लेना-देना नहीं।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में ई-रिक्शों के परिचालन पर प्रतिबंध को जारी रखते हुए इस बारे में केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया।