(फाइल फोटो : जगदीश टाइटलर)
नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों की पैरवी करने वाले एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई के लिए आज 15 अक्तूबर की तारीख तय की।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) गौरव राव के आज छुट्टी पर होने के कारण मामले को अगली सुनवाई के लिए टाल दिया गया।
टाइटलर ने पूर्व में अदालत को बताया था कि वह इस मामले को निपटाने के लिए शिकायतकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस फुल्का से 'बिना शर्त माफी’ मांगने को तैयार हैं क्योंकि शिकायत में कोई जनहित शामिल नहीं है।
फुल्का ने हालांकि टाइटलर की पेशकश को स्वीकार करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इस प्रकार के गंभीर मामले में 'किसी भी समझौते’ से लोगों में गलत संदेश जाएगा।
अदालत ने इसके साथ ही फुल्का से कहा था कि वे उस प्रसारित साक्षात्कार की वीसीडी या डीवीडी भी रिकार्ड में लाएं जिसमें टाइटलर ने कथित रूप से फुल्का की मानहानि की थी ताकि अदालत तथ्यों का पता लगाने के लिए उसकी जांच कर सके।
फुल्का ने टाइटलर के खिलाफ की गई शिकायत में आरोप लगाया था कि 7 सितंबर 2004 को प्रसारित एक समाचार कार्यक्रम में कांग्रेस नेता ने उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।