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7 वर्ष पहले
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(फोटो : तीस हजारी कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को बाहर लाते पुलिसकर्मी)
नई दिल्ली। दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने उबेर कैब के आरोपी ड्राइवर को तीन दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। वहीं आरोपी ड्राइवर ने शिनाख्त यानी पहचान परेड कराने से इनकार कर दिया है। अब तीन दिन की रिमांड में पुलिस आरोपी से पूछतांछ करेगी और मोबाइल की बरामदगी के लिए प्रयास करेगी।
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अंबिका सिंह के समक्ष पेश किए गए आरोपी ड्राइवर से अदालत ने पूछा कि उसकी ओर से कोई वकील पेश हुआ है, जिस पर उसने इंकार कर दिया। तब मजिस्ट्रेट ने आरोपी को कानूनी सहायता मुहैया कराते हुए वकील विनीत मल्होत्रा को उसके बचाव की जिम्मेदारी सौंप दी।
इससे पहले दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी ने कैब में लड़की के साथ बलात्कार किया है, जिस कैब से यह रोजीरोटी कमाता है। उसी में इसने शुक्रवार की रात वसंतकुंज से बैठी लड़की को अपनी हवस का शिकार बना लिया। पुलिस को आरोपी से पूछताछ और साक्ष्य जुटाने के लिए कम से कम तीन दिन की रिमांड दी जाए। क्योंकि इस ड्राइवर की क्राइम हिस्ट्री भी यौन-शोषण की है। इसलिए अदालत से गुजारिश है कि ऐसी स्थिती में हर हाल में आरोपी की रिमांड पुलिस को दी जाए। अदालत ने सरकारी वकील की ओर से दी गई दलीलों पर आरोपी को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया।
वहीं आरोपी ने अदालत में शिनाख्त परेड में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा कि कैब कंपनी में उसकी फोटो समेत सारी जानकारी है। इसके अलावा उसकी फोटो घर पर भी मौजूद हैं। एसे में पीड़िता से पहचान कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अदालत ने इस मामले में फिलहाल कुछ भी नहीं कहा है। यह संभव है कि रिमांड के बाद अदालत इस मसले पर कोई निर्देश पुलिस को जारी करे। याद रहे कि पुलिस आज दोपहर करीब साढ़े तीन बजे आरोपी ड्राइवर को कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए लाई। उसे कल सुबह दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा की पुलिस की सहायता से मथुरा में गिरफ्तार किया था।
तीस हजारी परिसर में भारी भीड़ के चलते पुलिस ने आरोपी का चेहरा ढक दिया था और चारों ओर से लाते समय घेर रखा था। लेकिन अदालत में पेश किए जाने और तीन दिन की रिमांड मिलने के बाद पुलिस चेहरा खोलकर आरोपी को भारी भीड़ के सामने से ले गई।
आगे देखिए: तीस हजारी कोर्ट की तस्वीरें।
सभी तस्वीरें : भूपिंदर सिंह।