पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
(फाइल फोटो : प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल)
नई दिल्ली। दिल्ली में नर्सरी एडमीशन मामले में निजी स्कूलों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। डबल बेंच के फैसले से दिल्ली सरकार को करारा झटका लगा है। हालांकि हाईकोर्ट में सरकार की ओर से सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ दायर अपील अभी लंबित है, जिस पर अदालत विस्तृत सुनवाई करेगी।
दिल्ली सरकार ने इस मामले में सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डबल बेंच के समक्ष अपील के साथ सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया था। 27 नवंबर को सिंगल बेंच ने प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को बड़ी राहत प्रदान की थी और लेफ्टिनेंट गर्वनर नजीब जंग की ओर से इस मामले में जारी की गई उस अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसमें प्वाइंट सिस्टम को लागू किया गया था। जबकि हाईकोर्ट ने फैसले में गांगुली समिति की सिफारिशों को लागू करते हुए निजी स्कूलों को नेबरहुड तय करने का अधिकार प्रदान कर दिया है।