(फाइल फोटो)
चंडीगढ़/करनाल। अब ट्रेन में यात्रा की चाह रखने वालों को टिकट आरक्षित कराते समय पूरी जानकारी सटीक देनी होगी, अन्यथा उनके पास टिकट होते हुए भी वे बे टिकट माने जाएंगे। ऐसा होने पर उनसे रेलवे नियम अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा। चूंकि टिकट आरक्षित कराते समय आरक्षण फार्म में दी जानकारी जैसे फोन नंबर, यात्री का नाम पता इत्यादि की सत्यता की जांच करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ को तैनात किया जा रहा है।
स्टाफ आरक्षण फार्म में दिए गए फोन,
मोबाइल नंबर अथवा पते पर पूछताछ करेंगे। अगर दी गई जानकारी में किसी भी प्रकार की भिन्नता पाई गई तो यात्री बे टिकट माना जाएगा, जुर्माना भी लिया जाएगा।
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