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आर्म्स डिपो के समीप अतिक्रमण जारी रहने पर जिम्मेदार अधिकारियों को अवमानना का नोटिस

7 वर्ष पहले
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चंडीगढ़ । गुडगांव आर्म्स डिपो के 900 मीटर व फरीदाबाद में एयर फोर्स के हथियारों के स्टोर के 100 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में अवैध निर्माण जारी रहने के मामले पर मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने पूछा कि मामले में एमसी व स्थानीय प्रशासन नाकाम क्यों है।
केंद्र सरकार के वकील ओंकार सिंह बटालवी ने कोर्ट में कहा गया कि आबादी लगातार आर्म्स डिपो की तरफ बढ़ रही है। लगातार हो रहे निर्माण और मैरिज पैलेस के कारण खतरा और अधिक बढ़ गया है। मैरिज पैलेस में शादी के दौरान अक्सर आतिशबाजी की जाती है। ऐसी आतिशबाजी कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकती है।

मामले को लेकर दाखिल अलग अलग जनहित याचिकाओं में कहा गया कि गुडगांव में जहां आयुध डिपो के समीप अतिक्रमण किए गए हैं वहीं फरीदाबाद में एयर फोर्स के हथियारों के स्टोर के समीप भी यही स्थिति है। ऐसे में कभी भी इलाके में कोई अप्रिय घटना हो सकती है लिहाजा सभी अतिक्रमण हटाए जाएं।