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वैट व सर्विस टैक्स वसूली पर पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस

7 वर्ष पहले
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चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में होटल व रेस्टोरेंट्स द्वारा वैट व सर्विस टैक्स वसूली को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद कार्यवाहक चीफ जस्टिस आशुतोष मोहंता व जस्टिस एचएस सिद्धू की खंडपीठ ने 9 दिसंबर के लिए पंजाब व हरियाणा सरकार तथा चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया है।
चंडीगढ़ की स्वयं सेवी संस्था सुखमनी फाउंडेशन की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में होटल व रेस्टोरेंट्स टोटल बिल पर वैट व सर्विस टैक्स वसूल रहे हैं।
याचिका में कहा गया कि वैट टोटल बिल के 60 फीसदी व सर्विस टैक्स 40 फीसदी पर लगना चाहिए। ऐसे में वसूली जा रही अतिरिक्त राशि रिफंड की जाए। याचिका पर कार्यवाहक चीफ जस्टिस आशुतोष मोहंता व जस्टिस एचएस सिद्धू की खंडपीठ ने 9 दिसंबर के लिए पंजाब व हरियाणा सरकार तथा चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।