चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव २०१४ के दौरान आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना करने पर इंडियन नेशनल लोकदल के के जिलाध्यक्ष जीतेंद्र सिंह खुर्द बन व महाराजा पैलेस लाडवा के प्रबंधक को नोटिस जारी किए गए हैं। ये तीनों नोटिस कुरू क्षेत्र जिला के लाडवा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने जारी किए हैं। इन तीनों व्यक्तियों को ७ दिन के अंदर-अंदर नोटिस का जवाब देने के आदेश जारी किए गए हैं।
लाडवा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एवं एडीसी प्रभजोत सिंह ने बताया कि १२ सितम्बर २०१४ को चुनाव आयोग के द्वारा हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है।
आदर्श आचार संहिता के अनुसार विधानसभा क्षेत्र में कोई भी जनसभा करने के लिए अधिकृत अधिकारी से सभा की अनुमति, साउंड सिस्टम की अनुमति तथा सभास्थल की अनुमति समय रहते ली जानी आवश्यक है । जनसभा केवल निर्धारित स्थल पर ही की जा सकती है और किसी भी धार्मिक स्थल का इस कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके लिए भी अधिकृत व्यक्ति से अनुमति ली जानी जरूरी है ताकि खर्च को पार्टी या प्रत्याशी के खर्चे में जोड़ा जा सके।
उन्होंने बताया कि १७ सितंबर को लाडवा विधानसभा क्षेत्र में महाराजा पैलेस में इनेलो नेता दिग्विजय सिंह चौटाला की जनसभा का आयोजन पूर्व में अनुमति लिए बिना ही किया गया जोकि निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। इसके लिए इनेलो के जिलाध्यक्ष कुलदीप मुल्तानी को नोटिस जारी कर ७ दिन के अंदर-अंदर अपना जवाब देने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, इनेलो पार्टी को बिना अनुमति स्थान मुहैया करवाने के लिए भी महाराजा पैलेस लाडवा के प्रबंधक को नोटिस जारी कर ७ दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। इसके अलावा लाडवा में राजनेता जीतेंद्र सिंह खुर्द बन ने १७ सितम्बर को विश्वकर्मा मंदिर लाडवा एवं एक अन्य मंदिर में पूर्व अनुमति लिए बिना सभा का आयोजन कर आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना की है। इन सभी को नोटिस जारी कर ७ दिन के अंदर जवाब देने के लिए आदेश दिए गए हैं।