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मंत्री तोता सिंह भर्ती घोटाला: मोहाली कोर्ट ने सुनवाई के लिए 28 नवंबर तक लगाई रोक

7 वर्ष पहले
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मोहाली। शिक्षा बोर्ड में भर्ती घोटाले के मामले की सुनवाई मोहाली जिला अदालत में हुई। एडिश्नल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज दिलबाग सिंह जोहल की कोर्ट में मामले में फंसे आरोपी पेश हुए। जबकि केस के मुख्य आरोपी मंत्री तोता सिंह पेश नहीं हुए। कोर्ट में केस में शामिल चरनजीत सिंह मीलू ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की हुक्मों की एक कॉपी पेश की। मोहाली कोर्ट ने मामले की कार्रवाई करते हुए केस की सुनवाई पर 28 नवंबर तक रोक लगा दी है।

चरनजीत सिंह मीलू ने हाईकोर्ट में अपने वकील के जरिए एक अर्जी दी थी कि उसे इस केस में गलत फंसाया गया है। इस मामले में ना तो एफआईआर व ना ही विजिलैंस द्वारा पेश किए गए चालान में मीलू का नाम है। मीलू को केस के आरोपी ओम प्रकाश द्वारा दी गई अर्जी में धारा 319 के तहत सम्मन भेज कर बुलाया गया था व बाद में उसपर आरोप तय कर दिए थे।