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सुखबीर बादल की याचिका पर इनकम टैक्स विभाग को नोटिस

7 वर्ष पहले
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(पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल)
चंडीगढ़। नया गांव में टाटा कैमलॉट प्रोजेक्ट के लिए बेची गई जमीन पर टैक्स वसूलने के खिलाफ पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की याचिका पर वीरवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने फिलहाल इन मामले में इनकम टैक्स विभाग को कैपिटल गेन टैक्स वसूलने पर अंतरिम रोक लगा रखी है। इनकम टैक्स विभाग ऐसे में उन लोगों से कैपिटल गेन टैक्स नहीं वसूल पा रहा है जिन्होंने टाटा कैमलॉट प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीनें बेची हैं।

टाटा कैमलॉट प्रोजेक्ट ने जमीन के बदले में नेताओं को एक 500 स्कवेयर यार्ड का प्लाट और 82.5 लाख रुपये देने का फैसला लिया था। इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि नेताओं ने टाटा को जमीन बेचकर जो आय कमाई उस पर टैक्स दिया जाए। जबकि नेताओं का कहना है कि उन्हें पूरी राशि का भुगतान ही नहीं किया गया तो टैक्स की मांग करना अनुचित है।