चंडीगढ़। चंडीगढ़ स्थित पीजीआई को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए विकलांग कोटे का आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि पीजीआई चाहे तो इसके लिए कमीशन फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटी से विचार विमर्श कर सकता है।
पीजीआई जहां अनुसूचित जाति व जनजाति को पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए आरक्षण देता है वहीं विकलांग कोटे को भी इसमें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।
इस संबंध में पीजीआई के सिस्टर ग्रेड टू में कार्यरत सत्यवीर सिंह ने याचिका दायर कर एमएससी नर्सिंग कोर्स में इन सर्विस उम्मीदवार होने के चलते विकलांग कोटे से दाखिले का लाभ मांगा था लेकिन पीजीआई ने यह लाभ देने से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया लेकिन पीजीआई को भविष्य में दाखिले के लिए आवेदन मांगते समय विकलांग कोटे को आरक्षण देने पर विचार करने के निर्देश दिए हैं।