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साइबर कैफे में बिना आइडेंटी नहीं होगी एंट्री, रजिस्टर भी करना होगा मैंटेन

7 वर्ष पहले
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चंडीगढ़। साइबर कैफे में बिना आइडेंटी के लोग काम नहीं कर पाएगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मोहम्मद शाइन की तरफ से इस बारे में मंगलवार को निर्देश जारी कर साइबर कैफे ऑनर्स को हिदायतें दी गई हैं जिनका पालन न करने वाले पर कानूनी कार्रवाई किये जाने के बारे में कहा गया है।
धारा-144 के तहत अपने ऑर्डर में डीएम ने कहा है कि साइबर कैफे में कई बार अनजान आदमी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आते हैं और बाद में पता करने पर उनकी आइडेंटी के बारे में पता ही नहीं चलता है इसलिए साइबर कैफे मालिकों को कहा गया है कि वे बिना आइडेंटी प्रूफ की कॉपी लिए किसी को भी कैफे यूज न करने दें, एक रजिस्टर मैंटेन करें जिसमें जो भी कैफे में आए वे खुद एंट्री करें और तारीख वाइज इस रजिस्टर को मैंटेन किया जाना चाहिए जिसमें विजिटर का टेलीफोन नंबर भी होना चाहिए, और रिकॉर्ड के लिए पिछले ६ महीने का सर्वर रिकॉर्ड भी रखने के लिए कहा गया है। २४ सितंबर से २२ नवंबर तक ये निर्देश जारी रहेंगे।