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हरियाणा रोडवेज और निगम की बसों पर नहीं लगेंगे विज्ञापन

7 वर्ष पहले
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चंडीगढ़। भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए निर्णय लिया कि सरकारी बसों और और नगर निगमों द्वारा चलाई जा रही बसों पर कोई भी राजनीति दल अपना विज्ञापन नहीं कर सकती।

इसके साथ ही सरकारी वाहनों पर भी चुनावों के दौरान कोई विज्ञापन लगाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत वाल्गद ने बताया कि आयोग ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। आयोग के पास राजनैतिक पार्टियों के विज्ञापन राज्य परिवहन निगम की बसों पर करने का मुद्दा आया था। जिस पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया कि यह वाहन राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं।

वाहनों पर दूसरे दलों को समान अवसर मिलने में दिक्कत आ सकती है। इस वजह से यह निर्णय लिया गया। इधर दूसरी ओर कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र में एडीसी प्रभजोत सिंह ने गैर स्वीकृत स्थानों पर फ्लैक्स, होर्डिंग्स व पेंटिंग करने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पवन कुमार व कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी कैलाशो सैनी को नोटिस जारी किए हैं। इन दोनों प्रत्याशियों को नोटिस का जवाब दो दिन के अंदर देने के निर्देश दिए गए हैं।