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पेइंग गेस्ट रखना है तो पहले पुलिस के पास दें इस गेस्ट के बारे में जानकारी

7 वर्ष पहले
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चंडीगढ़। अगर आप पेइंग गेस्ट घर में रखते हैं और उसके बारे में जानकारी संबंधित एरिया के पुलिस स्टेशन में नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस बारे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मोहम्मद शाइन की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं।
जिनमें कहा गया है कि चंडीगढ़ ज्यादातर लोग पेइंग गेस्ट रखते हैं लेकिन वे इनके बारे में जानकारी पुलिस के पास नहीं देते हैं जिसके चलते कई अपराधी भी चंडीगढ़ में इस तरह से शैल्टर ले सकते हैं।

इसके चलते डीएम मोहम्मद शाइन ने धारा-144 के तहत निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में अगर किसी को बतौर पेइंग गेस्ट रखता है तो उसके बारे में पहले संबंधित एरिया के पुलिस स्टेशन में पूरी जानकारी देना जैसे उसका परमानेंट एड्रेस, कहां पढ़ता है या कहां पर जॉब करता है इस बारे में भी पूरी डिटेल फोटो के साथ पुलिस के पास देनी होगी। अगर मकान मालिक इस बारे में इंफॉरमेशन नहीं देते हैं तो धारा-144 के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। फरवरी 2015 तक ये निर्देश लागू रहेंगे।