चंडीगढ़ । स्ट्रे डॉग्स को वेक्सीनेशन देने के मामले पर बुधवार को चंडीगढ़ प्रशासन व नगर निगम की तरफ से कोई पैरवी न करने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निगम कमिश्नर को शुक्रवार के लिए कोर्ट में तलब किया है। जस्टिस राजन गुप्ता ने फैसले में कहा कि पैरवी न करना प्रशासन व निगम के लापरवाह रवैये को उजागर करता है।
इससे पहले हाईकोर्ट ने पूछा था कि वेक्सीनेशन दिए जाने के बाद स्ट्रे डॉग्स की पहचान कैसे की जाती है। क्या कोई टोकन या कॉलर आइडेंटिफिकेशन की जाती है या नहीं। इस पर निगम के वकील ने समय दिए जाने की मांग की। चंडीगढ़ निवासी गुरमुख सिंह ने याचिका दायर कर कहा कि चंडीगढ़ में स्ट्रे डॉग्स तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके चलते शहर के सबसे खास रोज गार्डन में सुबह सैर करने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी कार्रवाई की जाए।