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डेरा मुखी की गवाह पेश करने की मांग पर फैसला सुरक्षित

7 वर्ष पहले
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चंडीगढ़। सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुखी संत गुरमीत राम रहीम सिंह की हत्या और दुष्कर्म मामले में अपने पक्ष में गवाहों को पेश करने की मांग पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
डेरा मुखी ने पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की है जिसमें उनकी इस मांग को दरकिनार कर दिया गया था। डेरा मुखी का कहना है कि वे खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अपने पक्ष में कुछ लोगों की गवाही करवाना चाहते हैं लेकिन सीबीआई कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी और मांग को खारिज कर दिया।

सीबीआई कोर्ट ने कहा कि इन गवाहों के ब्यान कराने से मामले की सुनवाई में देरी होगी। दूसरी तरफ संत गुरमीत राम रहीम ने कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाए अन्यथा वे खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पाएंगे। दुष्कर्म मामले में डेरे के साध्वियों की तरफ से ही हाईकोर्ट को गुमनाम पत्र लिखा गया था जिसकी सीबीआई जांच कराई गई थी। सीबीआई ने इस मामले में डेरा मुखी पर केस दर्ज किया था। अब यह मामला पंचकूला की सीबीआई की विशेष अदालत में विचाराधीन है। इस मामले में हाईकोर्ट के दो जज पहले ही सुनवाई से इंकार कर चुके हैं। इनमें जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल व जस्टिस सबीना ने मामले की सुनवाई से हटते हुए केस को रेफर टू अदर बेंच कर दिया था।