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चाइना डोर रखने वालों पर २३१ एफआईआर दर्ज

6 वर्ष पहले
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चंडीगढ़। चाइना डोर पर प्रतिबंध के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों पर पंजाब सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में छात्रों को इस डोर से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के निर्देश दे दिए हैं। सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में जानकारी दी गई कि अब तक राज्य में चाइना डोर रखने वालों के खिलाफ 239 एफ.आई.आर. दर्ज कर दी गयीं हैं जिसमें से सबसे अधिक 57 एफ.आई.आर. अमृतसर में दर्ज की गयीं हैं।
इसके बाद लुधियाना में 28 मामले दर्ज किये गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने बड़ी मात्र में चाइना डोर जब्त भी की है। यह जानकारी शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को दे दी है। वहीं इस मामले में याचिकाकर्ता एडवोकेट एच.सी.अरोड़ा ने हाई कोर्ट को बताया की पिछले दिनों में इस चाइना डोरी से हुए हादसों के तीन और मामले सामने आये हैं। जिसमे से एक बठिंडा के तेजिंदर पाल सिंह की गर्दन इस डोर से कट गयीं थी। और उसे 51 टांके लगे हैं वही पिछली सुनवाई पर हरियाणा के गृह विभाग के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर ने हलफनामा दायर कर बताया था की उन्होंने 21 जनवरी को ही राज्य के सभी जिलों के डी.सी. और एस.एस.पी. को चाइना डोरी रखने, बेचने और खरीदने पर हाई कोर्ट द्वारा लगाये गए प्रतिबंध के बारे में जानकारी दे दी थी और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के भी निर्देश दे दिए थे।