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पंचकूला के पूर्व एसीपी देशबंधु की जमानत याचिका मंजूर

5 वर्ष पहले
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चंडीगढ़। पंचकूला के पूर्व एसीपी देशबंधू को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देते हुए पैसे की उगाही के मामले में अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।
40 लाख की उगाही का मामला.....................
-पंचकूला अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के बाद देशबंधु ने जमानत हासिल करने के लिए हाईकोर्ट में दस्तक दी थी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि देशबंधु 40 लाख की उगाही मामले में पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहें हैं ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
-हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद देशबंधु को राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। पंचकूला सेक्टर 27 निवासी एक महिला ने अंबाला के प्राण वीर सैनी पर रेप का मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद से ही यह मामला गरमा गया था।
-इस मामले में अंबाला व पंचकूला पुलिस कमिश्नर और एसीपी देशबंधू के बीच काफी खींचतान चली। पंचकूला पुलिस ने इस मामले में आरोपी से 40 लाख रुपए की उगाही करने की बात कहते हुए डीजीपी को उनके निलंबन की सिफारिश भेजी थी।
-इसी दौरान देशबंधु ने कमिश्नर के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। देशबंधू ने कमिश्नर के खिलाफ डीजीपी हरियाणा से लेकर मुख्यमंत्री और एससी/एसटी आयोग को भी पत्र लिखा था। साथ ही उन्होंने पुलिस कमिश्नर पर इस रेप केस में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
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