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चंडीगढ़। तरनतारन में खुलेआम सड़क पर महिला की पिटाई करने के मामले में सीआरपीएफ ने महिला व उसके परिवार को दी सीआरपीएफ की सुरक्षा वापस लिए जाने का आग्र्रह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से किया है। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन के गृह सचिव को चंडीगढ़ पुलिस की सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में सीआरपीएफ सुरक्षा वापस ली जाए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले पर 22 मई के लिए अगली सुनवाई तय की है।
तरनतारन निवासी महिला उसके पिता व अन्य करीबियों की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि पुलिस कर्मियों द्वारा खुलेआम उनकी पिटाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वयं संज्ञान लिया। इसके बाद पुलिस वाले उन पर समझौता करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसे में मामले की निष्पक्ष एजेंसी अथवा सीबीआई से जांच कराई जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हाईकोर्ट ने पीडि़त व उसके परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए थे।
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