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चंडीगढ़। एसिड अटैक पीडि़तों के निशुल्क उपचार अथवा मुआवजा देने पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने ड्राफ्ट पालिसी को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पालिसी पर अंतिम मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। पंजाब सरकार की तरफ से यह जवाब वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दिया गया।
स्वयं सेवी संस्था पूअर पेशेंट रिलीफ सोसायटी की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि एसिड अटैक पीडि़तों के लिए पंजाब सरकार ने कोई पालिसी नहीं बनाई है। ऐसे में पीडि़तों को तत्काल उपचार के लिए कोई सरकारी सहयोग मुहैया नहीं है। मामले की पिछली सुनवाई पर पंजाब सरकार की तरफ से पालिसी बनाने के लिए समय दिए जाने की मांग पर खंडपीठ ने कहा था कि पीडि़त कोई भिखारी नहीं है। यदि सरकार पालिसी बनाने में असमर्थ है तो अदालत पालिसी बनाकर इसे लागू करने के निर्देश दे सकती है।
संस्था की तरफ से वकील एचसी अरोड़ा ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन का रवैया भी मामले को लेकर उदासीन है। प्रशासन ने पीडि़तों के उपचार व पुनर्वास को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की है। खंडपीठ ने इस पर चंडीगढ़ प्रशासन से भी मामले पर जवाब तलब किया है।
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