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चंडीगढ़ । पंजाब में सीएनजी की सप्लाई पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लुधियाना व जालंधर मेंं पंप लगाने की जगह तय करने पर गैस अथारिटी व पंजाब नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) से जवाब तलब किया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने कहा कि एक माह में फैसला न लेने पर अथारिटी के सीईओ व बोर्ड के चेयरमैन अदालत में पेश हों। लुधियाना निवासी वकील नरेश घई की तरफ से दाखिल जनहित याचिका मेंं कहा गया कि पंजाब के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। लुधियाना व जालंधर जैसे शहरों में तो आटो रिक्शा बड़ी संख्या में चल रहे हैं जो प्रदूषण का एक बड़ा कारण हैं। ऐसे में इन वाहनों को पेट्रोल अथवा डीजल की जगह सीएनजी पर चलाया जाए तो वायु प्रदूषण पर एक हद तक नियंत्रण किया जा सकता है।
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