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डाउनलोड करेंहोशियारपुर। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश जेएस भिंडर की अदालत ने 1 अगस्त 2008 में गढ़शंकर क्षेत्र में साली के साथ शादी करने की चाह में रास्ते का रोड़ा बनी पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति संदीप व साली हरप्रीत कौर को सलाखों के पीछे जीवन के अंतिम दिन तक उम्रकैद की सजा काटने के आदेश दिए हैं। अदालत ने दोनों ही दोषियों जीजा संदीप कुमार पुत्र कश्मीरी लाल निवासी वार्ड नं- 11 गढ़शंकर व साली हरप्रीत कौर पुत्री गुरमेज सिंह निवासी गांव सकरौली(माहिलपुर) को एक एक लाख रुपए नगद जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई है।
क्या है मामला:
एक अगस्त 2008 को सकरौली गांव के रहने वाले गुरमेज सिंह को गढ़शंकर से उसकी बेटी माया के देवर विजय कुमार ने फोन पर बताया कि माया की मौत हो गई है आप जल्दी आ जाओ। गुरमेज सिंह जब गढ़शंकर सिविल अस्पताल पहुंचा तो देखा कि उसकी बेटी माया की मौत हो चुकी है। गुरमेज को दामाद संदीप कुमार के साथ साथ उसके घरवालों ने बताया कि संदीप व माया कल धार्मिक स्थल रामपुर गनौरा व आनंदपुर साहिब टाटा सूमो(डीएल 7 सी- 7508) पर सवार होकर गए थे। रास्ते में लौटते समय सेखोवाल गांव के समय इन दोनों पर हमलाकर लुटेरों ने माया की हत्या कर दी है वहीं संदीप को भी गहरी चोटे पहुंची है।
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