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सीटीयू बस दुर्घटना में मौत पर हाईकोर्ट ने स्वयं संंज्ञान लिया
चंडीगढ़। 7 मई को सीटीयू बस से कुचली गई नर्स के मामले पर शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने मामले पर चंडीगढ़ प्रशासन के साथ साथ पंजाब व हरियाणा सरकार को भी नोटिस जारी कर पूछा है कि सड़क दुर्घटना में घायल को तत्काल उपचार के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। नया गांव निवासी 34 वर्षीय शर्मिला अपने भाई के साथ अलग अलग वाहन पर सेक्टर 17 जा रही थी। जब वह सेक्टर 10-11 की डिवाइडिंग रोड पर चौक से पहले स्लिप रोड़ से सेक्टर 10 की तरफ मुड़ रही थी तो सीटीयू की बस भी स्लिप रोड़ पर मुड़ी। बस को पीछे देख शर्मिला वाहन समेत नीचे गिर गई और बस का टायर उसके सिर के ऊपर से गुजर गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि पुलिस दो घंटे की देरी से पहुंची जिसके चलते समय से उपचार न होने पर महिला ने दम तोड़ दिया।