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डाउनलोड करेंचंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से सेवानिवृत जस्टिस निर्मल यादव की अपने खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने से जुड़ा रिकार्ड दिए जाने की मांग संबंधी याचिका सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।
इस संबंध में निर्मल यादव की याचिका पहले चंडीगढ़ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी। ऐसे में अब उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रिकार्ड दिए जाने की मांग की थी। याचिका मेंं चंडीगढ़ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के दो फरवरी के फैसले को खारिज करने की मांग की गई है जिसमें मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने का रिकार्ड दिए जाने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था।
कहा गया कि वे चाहें तो रिकार्ड का निरीक्षण कर सकती हैं लेकिन उन्हेंं इसकी प्रति नहीं दी जा सकती। सीबीआई की दलील थी कि कानून मेंं ऐसा प्रावधान नहीं है कि वे इन दस्तावेजों की प्रति दें। दूसरी तरफ निर्मल यादव के वकील ने कहा कि भारी भरकम दस्तावेज होने के कारण वे इसका निरीक्षण नहीं कर सकते लिहाजा प्रति दी जाए।
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