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डाउनलोड करेंचंडीगढ़। चंडीगढ़ सेक्टर 43 स्थित बस स्टैंड पर कार पार्किंग के लिए कांट्रेक्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इसके बाद इस संबंध में दाखिल याचिका का निपटारा कर दिया। प्रशासन की तरफ से अदालत को जानकारी दी गई कि कार पार्किंग के लिए 11 अप्रैल 2013 से 10 मार्च 2014 तक एक साल का कांट्रेक्ट जारी कर दिया गया है।
वकील एचसी अरोड़ा की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि बस स्टैंड पर बीते तीन माह से वाहन पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सैंकड़ों कार बस स्टैंड के आसपास कोई पार्किंग न होने के चलते अलग अलग जगह खड़ी रहती हैं। यह कभी भी किसी अप्रिय घटना को न्यौता देना है। बहुत से लोग कार खड़ी कर बस से सफर करते हैं। ऐसे में उनकी कार चोरी होने का खतरा हमेशा बना रहता है।
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