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पंजाब सरकार व राज्य चुनाव आयोग को नोटिस

8 वर्ष पहले
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चंडीगढ़। पंजाब में सरपंच की नियुक्ति के लिए रिजर्वेशन व रोटेशन में पारदर्शिता की मांग संबंधी एक जनहित याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार, पंजाब राज्य चुनाव आयोग, होशियारपुर के डीसी व विधायक सुरेंद्र सिंह बुलेवाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जिला होशियारपुर निवासी परविंदर सिंह किटना की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि पंजाब में होने जा रहे पंचायत चुनावों में सरपंच की नियुक्ति के लिए रिजर्वेशन व रोटेशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए जाने की मांग की गई है।

याचिका मेंं कहा गया कि पंचायती राज एक्ट में कोई मानदंड न होने के चलते ग्र्राम पंचायतों के सरपंच नियुक्ति में डीसी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। राजनीतिक दबाव के चलते डीसी अपनी इच्छा से सरपंच की सीट को रिजर्व कर देते हैं। इसका उदाहरण देते हुए याचिका में कहा गया कि होशियारपुर के किटना ग्र्राम पंचायत चुनावों के दौरान बीते दो सालों वर्ष 2003 व 2008 में सरपंच की सीट जनरल (महिला) उम्मीदवार के लिए रखी गई है।

ऐसा विधायक सुरेंद्र सिंह बुलेवाल के प्रभाव में बलजीत कौर नामक महिला को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। इस बार सरपंच की सीट जनरल (पुरुष) उम्मीदवार के लिए रखी गई है और ऐसा बलजीत के पति को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। वर्ष 1994 के नियमों के मुताबिक ग्र्राम पंचायत चुनावों के लिए सरपंच की सीट इस बार अनुसूचित जाति (पुरुष) उम्मीदवार व इसके बाद अनुसूचित जाति (महिला) उम्मीदवार के लिए आरक्षित होने के बाद जनरल कैटेगरी को मिलनी चाहिए थी।