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राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान को राशि लौटाने के निर्देश

8 वर्ष पहले
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चंडीगढ़। मोहाली की स्वयं सेवी संस्था राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान द्वारा लगभग 80 लाख रुपये आवेदकों से जमा करने के मामले में वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिल्ली स्थित इस संस्था को आवेदकों को राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं।


वकील एचसी अरोड़ा की तरफ से अर्जी दायर कर कहा गया कि मोहाली इंडस्ट्रियल एरिया फेज पांच स्थित राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान नामक संस्था बेरोजगार लोगों को रोजगार का झांसा दे रही है। संस्था सिक्योरिटी राशि के तौर पर उम्मीदवारों से २० हजार रुपये लिए जा रहे हैं। उनके गांव में कंप्यूटर सेंटर खोलने का वादा किया जा रहा है।

इन उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र तो दिए जा रहे हैं लेकिन कोई वेतन नहीं दिया जा रहा। अदालत में सिकंदर ने माना कि उसने बेरजोगारों से एप्लीकेशन फीस के नाम पर लगभग 80 लाख रुपये जमा किए। आगे यह राशि उसे दिल्ली की राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान को भेज दी। दिल्ली स्थित संस्था ने भी माना कि उन्हें 50 लाख रुपये से ज्यादा राशि सिकंदर ने भेजी थी।