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चंडीगढ़ । हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) की विकलांगों को प्लाट अलाट करने संबंधी पालिसी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए एक माह में इस संबंध में दी गई रिप्रेजेंटेशन का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।
चंडीगढ़ निवासी वकील एनएस भिंडर की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि ११ जून २००९ को हुडा ने विकलांगों के लिए प्लाट अलाट करने की पालिसी जारी की थी। इसमें 70 फीसदी विकलांगता व हरियाणा का निवासी होना जरूरी किया गया जबकि केंद्र सरकार की अधिसूचना में 40 फीसदी विकलांगता को प्लाट आरक्षण में दावेदार ठहराया गया है।
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