सब रीजनल प्लान की मंजूरी जरूरी
चंडीगढ़. मास्टर प्लान तैयार करने से पहले इसके सब रीजनल प्लान की मंजूरी नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड से लेना जरूरी है। वीरवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में उक्त निर्देश दिए। चीफ जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने कहा कि मास्टर प्लान तैयार करने से पहले सब रीजनल प्लान की मंजूरी बोर्ड से लेना जरूरी होगा। सब रीजनल प्लान अप्रूव होने के बाद ही फाइनल मास्टर प्लान तैयार किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने इसके बाद इस संबंध में दायर याचिका पर हरियाणा सरकार से कंपलायंस रिपोर्ट तलब करते हुए तीन माह का समय दिया है।