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वीसी की पत्नी की नियुक्ति पर रोक की मांग दरकिनार

8 वर्ष पहले
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चंडीगढ़. पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) के वाइस चांसलर (वीसी) अरुण कुमार ग्रोवर की पत्नी नीरा ग्रोवर की संगीत विभाग में नियुक्ति पर रोक लगाए जाने की मांग को शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फिलहाल दरकिनार कर दिया है। इसी मामले में पीयू के वीसी, रजिस्ट्रार व सिंडीकेट के सदस्यों को अवमानना का नोटिस भी जारी किया गया है। वीसी की पत्नी डॉ. नीरा ग्रोवर को दोबारा संगीत विभाग में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करने के लिए आकस्मिक अस्थायी नियुक्ति को 4 जनवरी 2014 की बैठक में सिंडिकेट ने पारित किया था। आरटीआई कार्यकत्र्ता डॉ. राजिंदर कुमार सिंगला ने याचिका दायर कर कहा कि हाईकोर्ट ने 13 नवंबर, 2013 को डॉ. नीरा ग्रोवर को संगीत विभाग में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति करने के मामले में जनहित याचिका का निपटारा किया था। पीयू की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया था कि डॉ. नीरा ग्रोवर की एक वर्षीय आपातकालीन नियुक्ति का कार्यकाल 16 दिसंबर को समाप्त होने वाला है। इस कार्यकाल में आगे वृद्घि के लिए संगीत विभाग द्वारा की गई सिफारिशों को पीयू सिंडीकेट ने खारिज कर दिया है। इसके बाद 4 जनवरी 2014 को सिंडिकेट की बैठक में डॉ. नीरा ग्रोवर को दोबारा संगीत विभाग में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति करने की सहमति दे दी गई।

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