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डाउनलोड करेंचंडीगढ़. पंजाब के आईएएस अधिकारी वीके जंजुआ को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जंजुआ ने भ्रष्टाचार के मामले में केस चलाने की मंजूरी दिए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इस संबंध में दाखिल याचिका खारिज कर दी। साथ ही कहा कि याची अपनी दलीलों को चाहे तो ट्रायल कोर्ट के समक्ष रख सकता है लेकिन मौजूदा समय में इन दलीलों पर हाईकोर्ट में विचार नहीं किया जा सकता। जंजुआ की दलील थी कि उनके खिलाफ गलत ढंग से केस चलाने की मंजूरी दी गई है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट में मुकदमा खारिज किया जाना चाहिए लेकिन हाईकोर्ट ने दलीलों से सहमति नहीं जताई।
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