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डाउनलोड करेंचंडीगढ़. महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंपलायमेंट गारंटी (मनरेगा) एक्ट 2005 के तहत पब्लिक मनी के गबन के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हिसार के डीसी व ब्लॉक डवलपमेंट आफिसर (बीडीओ) तलब किया है। हिसार निवासी करन सिंह की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि 100 दिन के रोजगार दिए जाने की मनरेगा योजना में हिसार के गांव खेड़ी में धांधली की गई। हिसार के डीडीपीओ ने इस मामले में जवाब दायर कर कहा कि गांव के सरपंच ने 4,95,836 रुपये के नुकसान की भरपाई कर दी है। हाईकोर्ट ने इस पर असंतोष जताते हुए डीसी व बीडीओ को अदालत में मामले की अगली सुनवाई पर पेश होने के निर्देश दिए हैं।
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