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केंद्र व हरियाणा सरकार को जरूरी कार्रवाई के निर्देश

8 वर्ष पहले
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चंडीगढ़. महिलाओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सरकारी योजनाओं को कड़ाई से लागू कराए जाने की मांग संबंधी एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस संबंध में याची स्वयं सेवी संस्था की रिप्रेजेंटेंशन पर एक माह में फैसला करने के निर्देश दिए हैं। स्वयं सेवी संस्था हिम्मत महिला समूह की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि सरकारी पालिसी व स्कीम के तहत महिलाओं को संविधान में स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं मुहैया कराई गई हैं। सरकारी योजना व पालिसी भी बनी हैं लेकिन महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा। इस संबंध में संस्था ने केंद्र व हरियाणा सरकार को रिप्रेजेंटेंशन भी दी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट ने इस पर एक माह में रिप्रेजेंटेंशन का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।