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डाउनलोड करेंचंडीगढ़. जालंधर में 60 साल पुराने भार्गव कैंप में 525 अतिक्रमण नियमित करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने तीन माह का समय दिया है। चीफ जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने राशि का भुगतान कर अतिक्रमण नियमित करने पर सरकार तीन महीने में अपनी कारवाई पूरी करे। देश की आजादी व बंटवारे के समय जालंधर में रहने के लिए जो रिफ्यूजी आए थे वे इस जगह भार्गव कैंप में ही रहे। उस समय के मुख्यमंत्री डॉ. गोपी चंद भार्गव के नाम पर इस जगह का नाम भार्गव कैंप पड़ा। पश्चिमी पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी परिवारों को कॉमन शौचालयों की सुविधा के साथ दो मरला बैरक अलाट की गई थी। समय के साथ लोगों ने यहां अलग से शौचालय, बाथरूम व कमरे बना लिए।
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