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चंडीगढ़ । एक राज्य से दूसरे राज्य में पशुओं को स्लाटरिंग के लिए ले जाने को अवैध ठहराते हुए सभी स्लाटर हाउस बंद कराए जाने की मांग संबंधी जनहित याचिका पर हरियाणा सरकार द्वारा जवाब दायर न करने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 5000 रुपये जुर्माना लगाया है। कुरुक्षेत्र निवासी रेणूका चोपड़ा की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि गाय, बैल व भैंस आदि जानवरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं ले जाया जा सकता।
इसके लिए एक्सपोर्ट परमिट होना जरूरी है। पंजाब व हरियाणा में चल रहे स्लाटर हाउस इन नियमों की अनदेखी कर गाय समेत अन्य जानवरों को जबरन दूसरे राज्यों से लाते व ले जाते हैं। याचिका में आईपीसी की धारा 429 का हवाला देते हुए कहा गया कि इसके तहत गाय, भैंस, बैल व घोड़े को नहीं मारा जा सकता। ऐसे में दोनों राज्यों में चल रहे स्लाटर हाउस अवैध हैं।
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