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डाउनलोड करेंचंडीगढ़. परमानेंट लोक अदालतों के सदस्यों की सर्विस कंडीशन में बदलाव किए जाने की मांग संबंधी एक जनहित याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लॉ मिनिस्टरी के सेक्रेटरी को एक माह में फैसला करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस संजय किशन कौल व जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने इस संबंध में दिए लीगल नोटिस का एक माह में निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। वकील एचसी अरोड़ा की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि पंजाब की परमानेंट लोक अदालतों के मैंबर्स को रोजाना 500 रुपये की सिटिंग फीस दी जाती है जबकि चेयरमैन को वेतन दिया जाता है। याचिका मेंं कहा गया कि चंडीगढ़ की लोक अदालत में मैंबर्स को 3000 रुपये प्रति दिन की सिटिंग के हिसाब से दिए जाते हैं। ऐसे में सर्विस कंडीशन में बदलाव किए जाएं।
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