(FILE PIC: अपने घर में डॉगी के साथ प्रवीर कृष्ण।)
भोपाल। ग्वालियर की सीजेएम कोर्ट ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने बनाए गए कानून PCPNDT एक्ट का उल्लघंन करने के मामले में मप्र के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव प्रवीर कृष्ण के अलावा प्रमुख सचिव सूरज दामोर और निलंबित स्वास्थ्य संचालक डॉ. अशोक शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
यह है मामला
ग्वालियर के एक NGO 'दीनदयाल नगर सेवा समिति' के अध्यक्ष डॉ. केके दीक्षित ने कोर्ट में परिवाद पेश करते हुए कहा था कि, तीनों अधिकारी मप्र में 'गर्भ धारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेद अधिनियम 1994-96' PVPNDT एक्ट के तहत बनाए गए बोर्ड के सदस्य हैं। अधिनियम के तहत बोर्ड की बैठक हर चार महीने में होना अनिवार्य है। बावजूद 8 मई, 2013 से लेकर 14 जनवरी, 2013 तक बैठक नहीं की गई।
बैठक न करना यह साबित करता है कि, तीनों अधिकारी लिंग परीक्षण करने वाले अस्पतालों, नर्सिंग होम्स और डाक्टरों से मिले हुए हैं। उन्होंने बोर्ड की बैठक न करके अधिनियम का उल्लंघन किया है।
कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए तीनों अधिकारियों पर मामला दज्र करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई दिसंबर में होगी।
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