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मप्र में अब हर व्यापारी को मिलेगा एसएमएस के जरिए फार्म-४९

7 वर्ष पहले
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(PIC: योजना का शुभारंभ करते वित्तमंत्री)
भोपाल। दूसरे राज्यों से माल मंगाने और माल भेजने के लिए जरूरी फार्म-49 के लिए व्यापारियों को केवल एक एसएमएस भर भेजना होगा। यानी अब उन्हें विभाग की साइट से फार्म डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मप्र के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बुधवार को इस योजना का औपचारिक शुभारंभ किया।

इस अवसर पर वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव मनोज श्रीवास्तव और आयुक्त अमित राठौर भी उपस्थित थे। मलैया ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत व्यापारियों एसएमएस के जरिए ई-गतिमान नंबर दिया जाएगा। इस नंबर पर वाहन में लदे माल से जुड़ी सारी जानकारी होगी। जब माल राज्य के भीतर किसी चौकी से दाखिल होगा, तो ड्राइवर को केवल वहां ई गतिमान नंबर भर बताना होगा। इस नंबर को जांच चौकी में पदस्थ अधिकारी कंप्यूटर में डालकर सारी जानकारी चैक कर सकेगा। इस चैकिंग के बाद वाहन चैक पोस्ट से निकल जाएगा। राज्य सरकार व्यापारियों को फाॅर्म -49 डाउनलोड करने में कारोबारियों को आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में ई-गतिमान योजना शुरू कर रही है।

ऐसे मिलेगा ई-गतिमान
सुविधा का लाभ लेने के लिए व्यापारियों को विभागीय वेबसाइट पर अपना मोबाइल फोन नंबर रजिस्टर करना होगा। इसके बाद उसे अपने मोबाइल से निर्धारित फॉर्म में एसएमएस ५६१६१ पर भेजना होगा। एसएमएस मिलने पर सिस्टम द्वारा एक नंबर एसएमएस के जरिए कारोबारी को भेजा जाएगा।

ये जानकारियां देनी होंगी
  • मप्र में माल लाने और बाहर ले जाने संबंधित
  • मप्र के व्यवसायी का टिन नंबर और अन्य प्रदेश के व्यवसायी का टिन नंबर
  • कमोडिटी कोड
  • कमोडिटी की विगत
  • कमोडिटी की मात्रा
  • बिल नंबर बिल दिनांक, बिल की राशि
  • ड्राइवर का मोबाइल नंबर
  • मप्र में प्रवेश का समय अनुमानित समय
  1. ये सभी जानकारियां का अनुमोदन आयुक्त कमर्शियल टैक्स का अनुमोदन जरूरी है।
  2. एक मोबाइल पास जारी किए जाने के बाद अगले 30 दिनों क लिए मान्य होगा।
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