भोपाल। व्यापमं और परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर सीएम पर लगाए गए आरोपों पर कोर्ट में दर्ज मानहानि मामले में सुनवाई अब 7 मार्च को होगी। सीएम ने कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल किया है।
केस की सुनवाई शनिवार को जिला अदालत में जज संजीव कालगांवकर की कोर्ट में हुई। केस में सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाअधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव, सरकार के लीगल एडवाइजर सौरभ मिश्रा और सरकारी अधिवक्ता आनंद तिवारी ने अपना पक्ष रखा। जबकि, केके मिश्रा की ओर से अजय गुप्ता और रविकांत पाटीदार ने अपना पक्ष रखा।
यह था मामला..
गौरतलब है कि व्यापमं भर्ती और परिवहन आरक्षक भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने पत्रकारवार्ता बुलाई थी और मुख्यमंत्री
शिवराज सिंह चौहान सहित उनके परिवार पर कई आरोप लगाए थे। आरोपों के मद्देनजर सीएम ने कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर किया था।