भोपाल। राजधानी की एक अदालत ने शांदी का झांसा देकर एमबीए की छात्रा के साथ तीन साल तक ज्यादती करने वाले युवक लोकेश नवलानी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। बुधवार को महिलाओं से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहीं विशेष न्यायाधीश सईदा बानो रहमान ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने जुर्माने की राशि में से 90 हजार रुपए फरियादी को दिए जाने के आदेश दिए।
यह है मामला...
बैतूल में रहने वाली फरियादी युवती बंसल कालेज से एमबीए कर रही थी। ट्रेन से बैतूल से भोपाल आते में उसकी मुलाकात होशंगाबाद निवासी लोकेश नवलानी से हुई थी। फरियादी युवती और लोकेश के बीच बातचीत प्रेम प्रसंग में बदल गई थी। लोकेश के पिता जगदीश का होशंगाबाद में कपड़े का कारोबार है। इसके बाद अक्सर ही लोकेश और फरियादी युवती की मुलाकात होने लगी।
लोकेश ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बना लिए और उसे अपनी पत्नी बताते हुए कई बार पचमढ़ी भी ले गया। लगातार तीन साल तक शारीरिक संबंध रखने के बाद जब फरियादी युवती ने लोकेश से शादी की बात की, तो वह अपने किए हुए वादे से मुकर गया। उसने फरियादी युवती को जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद फरियादी युवती ने पूरी
घटना अपने परिजनों को बताई और बैतूल पुलिस में 27 नवंबर 2013 को मामला दर्ज कराया।
पुलिस ने लोकेश के खिलाफ ज्यादती करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के बाद चालान अदालत में पेश किया था। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर लोकेश नवलानी को ज्यादती के मामले में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।