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व्यापारी को टैक्स रिटर्न में चूक, पड़ जाएगी दस गुना भारी

7 वर्ष पहले
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इंदौर. शासन द्वारा हाल ही में वैट एक्ट में कई संशोधन किए गए हैं। इसमें अब भारी पेनल्टी के भी प्रावधान किए गए हैं। यदि व्यापारी छोटी चूक करेगा तो उसे यह दस गुना भारी पड़ेगी। इस बात से व्यापारियों में भारी असंतोष है।
व्यापारिक संगठनों ने इस संबंध में कमर्शियल टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन से चर्चा कर विरोध के लिए बात की है। आज शाम को दोनों संगठन इसके लिए विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले महेश्वरी मांगलिक भवन में कमर्शियल टैक्स प्रेक्टिशनर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित सेमिनार में मुक्त वक्ता सीए पीएच मोतलानी ने वैट एक्ट के प्रावधान बताए। एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन लखोटिया ने व्यापारियों को टैक्स रिटर्न में समय का ध्यान रखने की बात कही। एसोसिएशन के सचिव यशवंत लोभाने ने कहा कि फार्म 49 मोबाइल पर शुरू होना अच्छा है, एक्ट में कई बातें व्यापारियों के हित में भी रही है। कार्यक्रम में कर सलाहकार पीएस पुरंदरे, एक गौर, कमल सोढ़ानी, अतलेश वर्मा व अन्य उपस्थित थे।